राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें ऑनलाइन 2023/ APL राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें
राशन कार्ड धारकों को हर 5 वर्ष के बाद राशन कार्ड रिन्यू करवाना आवश्यक होता है। खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड रिन्यूअल किया जाता है, यानि नवीनीकरण किया जाता है। राशन कार्ड रिन्यू करने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्य के अनुसार अलग हो सकता है। राशन कार्ड रिन्यू प्रक्रिया में सभी राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड रिन्यू करवाना होता है। अगर कोई लाभार्थी अपने राशन कार्ड को रिन्यू नहीं करवाता तो, उसका राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। जिस कारण लाभार्थी को राशन मिलना बंद हो जाएगा।
राशन कार्ड वितरण और राशन कार्ड से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्धारित समयावधि में व्यक्ति को राशन कार्ड रिन्यू करवाना जरूरी होगा। राशन कार्ड रिन्यू करवाने की प्रक्रिया बहुत आसान प्रक्रिया होती है। लेकिन ज्यादातर लाभार्थियों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकताहै। इसलिए राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से नीचे दिए गए अनुसार होगी।
राशन कार्ड रिन्यू करने का उद्देश्य
राशन कार्ड शुरू करवाने के पीछे सरकार का मुख्य उदेश्य यह है कि गरीब और मजदुर भी सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सके। हर राशन कार्ड धारक को प्रति महीना दाल, चावल, गुड़, चना, शक्कर और नमक आदि पात्रता के अनुसार बाजार के भाव से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारक को उक्त सामग्री के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए आवेदन करना होगा। जिस के द्वारा गरीब मजदूर लोग इस योजना का प्राप्त कर सकेंगे।
राशन रिन्यू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए लाभार्थी के पास सभी जरुरी दस्तावेज होना अनिवार्य होगा। बिना पूर्ण दस्तावेज के लाभार्थी का राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं पायेगा। सभी मान्य दस्तावेज की लिस्ट नीचे दिए गए अनुसार होगी:-
- राशन कार्ड रिन्यूअल आवेदन फॉर्म
- पुराना राशन कार्ड
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- पैन कार्ड की फोटो कॉपी
- मौजूदा वैध राशन कार्ड
- पते का प्रमाण पत्र (पानी/बिजली/टेलीफोन बिल)
- बैंक खाता पास बुक
- अगर किराए पर रहते है तो (किराया रसीद/ रेंट एग्रीमेंट)
- सरेंडर सर्टिफिकेट (एक शहर/ग्राम पंचायत से दूसरे में ट्रांसफर होने की स्थिति में)
- पिछले निवास का राशन कार्ड (एक नगर/ग्राम पंचायत से दूसरे में स्थानांतरित होने की स्थिति में)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) को प्रारूप में भरा जा सकता है
- ग्राम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र (यदि आय में परिवर्तन किया गया है तो आवश्यक होगा)
- जन्म प्रमाण पत्र (नए बच्चों कान्हा जोड़ने के लिए)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (सदस्यों का विलोपन)
- आवासीय प्रमाण पत्र (केवल पता परिवर्तन के लिए)
राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
- राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को रिन्यूअल फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- यह आवेदन फॉर्म लाभार्थी को राशन दुकान (FPS) या खाद्य विभाग के कार्यालय से प्राप्त हो जायेगा।
- राशन कार्ड रिन्यूअल फॉर्म (Ration Card Renewal form) को लाभार्थी ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ दिए गए लिंक से https://lakpds.gov.in लाभार्थी पीडीएफ फॉर्म का नमूना प्राप्त कर सकेंगे।
- लाभार्थी को आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसे ध्यान से भरना होगा। जैसे कि-आवेदक का नाम, राशन कार्ड नंबर, सदस्यों का आधार नंबर आदि ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- लाभार्थी फॉर्म में जानकारी भरते समय कोई भी गलती ना करें। नहीं तो ऐसा करने से व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार हो जायेगा।
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद सबसे नीचे आवेदक को हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा लाभार्थी द्वारा फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
- अब आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को राशन की दुकान या सम्बंधित विभाग में जमा करवाना होगा।
- राशन कार्ड रिन्यू करने हेतु प्राप्त हुए सभी आवेदन फॉर्म की छानबीन समिति द्वारा जाँच किए जाएंगे।
- आवेदन की जाँच में सही पाए जाने पर आपका राशन कार्ड रिन्यू हो जायेगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में आवेदन किया जा सकेगा।
APL राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया
APL राशन कार्ड नविनिकरण का फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया या राशन कार्ड नवीनीकरण का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार होगी
- सबसे पहले आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.khadya.cg.nic.in/ पर जाना होगा।
- जैसे ही आवेदक इस आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आवेदक के सामने इस वेबसाइट के ओपन होने पर इसके वेब पेज को नीचे ओर स्क्रॉल करना होगा ।
- नीचे स्क्रॉल करने पर आवेदक के कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने राशन कार्ड नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदन के लिए सह घोषण पत्र के लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन करना होगा।
- जैसे ही आवेदक राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन के सह घोषणा पत्र को ओपन करेंगे तो आवेदक को एक आवेदन पत्र pdf download ओपन हो जाएगा उस फॉर्म को प्रिंट करना होगा और पूछी गयी सभी जानकारियों को सही-सही सावधानी पूर्वक पढ़कर भरना होगा।
- आवेदक को सबमिट करने से पहले आवेदन फॉर्म में भरी गयी सभी जानकारियों को अच्छे से जाँच करनी होगी।
- अब इस भरे गए फॉर्म को आवेदक को अपने नजदीकी खाद्य विभाग आफिस जैसे – नगर पालिका, नगर पंचायत, आयुक्त,ग्राम पंचायत सचिव आदि के पास जाकर जमा करवाना होगा।
- आवेदन पत्र जमा होने के बाद आवेदक का राशन कार्ड रिन्यू हो जाएगा।
प्रत्येक लाभार्थी द्वारा राशन कार्ड रिन्यू करवाना बहुत जरूरी है। जिससे कि लाभार्थी को राशन कार्ड के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े। यदि लाभार्थी द्वारा समय पर राशन कार्ड रिन्यू नहीं करवाया जाता है, तो लाभार्थी को सस्ती दर पर मिलने वाला गेहूं और अन्य राशन सामग्री का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक लाभार्थी अपना राशन कार्ड को रिन्यू करवा कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।