KV ऑनलाइन पंजीकरण की जानकारी : कक्षा 1 के लिए

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 1 ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 April 2024 को शुरू हो रही हैं.। पूरी प्रक्रिया यहाँ हिंदी में बताई गई है।

General Instructions

  1. दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा -1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित हैं। इन निर्देशों के शेष भाग में, “विद्यालय” का अर्थ केंद्रीय विद्यालय है।
  2. कृपया यहाँ पर उपलब्ध केविसं के प्रवेश नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भलीभाँति परिचित हों जायें
  3. आपको सलाह दी जाती है कि एक ही बच्चे के लिए एक स्कूल में कई आवेदन पत्र जमा करें। यदि किसी भी स्कूल को पता लगता है कि एक ही बच्चे के लिए कई आवेदन पत्र जमा हुए हैं, तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे
  4. आवेदनपत्रकोसुचारूरूपसेएवंत्वरितभरनेकेलिए, कृपयानिम्नलिखिततैयाररखें:
    1. भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर,
    2. एक वैध ईमेल पता,
    3. प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन ( अधिकतम 256KB साइज का JPG फ़ाइल),
    4. बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन (अधिकतम 256KB का JPEG या PDF फ़ाइल),
    5. सरकार द्वारा जारी डबल्यू एस /बी पी एल प्रमाण पत्र का विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर/ गरीबी रेखा के नीचे ( डबल्यू एस /बी पी एल ) वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं,
    6. माता / पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी ( यदि लागू है) का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है।
  5. आवेदन पत्र जमा करने में दो मुख्य चरण शामिल हैं।
  1. पोर्टल पर पंजीकरण करना : सफल पंजीकरण पर, आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा। कृपया अपने यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक लिख लें ।
  2. आवेदन भरना और जमा करना: पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जायेगा । आप भारत में स्थित तीन अलग – अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद, इसे सबमिट एप्लीकेशन (आवेदन जमा करें) बटन पर क्लिक करके जमा करना होगा। सफलतापूर्वक जमा होने पर, आपको एक यूनिक एप्लिकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा , जो कि लॉगिन कोड से भिन्न होगा । आपको मूल दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी जो कि प्रवेश के समय आपको विद्यालय में (विद्यालय द्वारा प्रोविशनल प्रवेश दिये जाने पर) प्रस्तुत करनी होगी। कृपया अपना एप्लिकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक लिख लें ।

Read Class 1 registration process in English

आवेदन पत्र भरने के निर्देश

  1. निर्देश पढ़ना
  2. प्रथम बार उपयोगकर्ता पंजीकरण (साइन-अप)
  3. प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन (साइन इन)
  4. प्रवेश आवेदन पत्र भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना
  5. फॉर्म की समीक्षा करना, घोषणा की जांच करना और फॉर्म जमा करना
  6. आवेदन पत्र जमा होने की सूचना

निर्देश

पोर्टल खोलने के बाद, फॉर्म भरने के निर्देश प्रदर्शित होंगे । पंजीकरण और फ़ॉर्म भरने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता को ये निर्देश पढ़ने अनिवार्य हैं । उपयोगकर्ता के इन निर्देशों को पढ़ने के बाद घोषणा चेकबॉक्स (यह प्रमाणित करना कि उपयोगकर्ता ने सभी निर्देशों को पढ़ा और समझा है) पर क्लिक करने पर ‘प्रोसीड (आगे बढ़ें)’ बटन उपलब्ध हो जाएगा। प्रोसीड बटन को दबाने पर उपयोगकर्ता को साइन अप / साइन इन पेज के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

Also Check- KV Admission Schedule

प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए(sign-up)

प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए, पोर्टल में पंजीकरण/ साइन अप करना आवश्यक है। साइन अप करने के लिए बच्चे की निम्न जानकारी भरी जानी चाहिए।

  • बच्चे का प्रथम नाम : यह एक अनिवार्य जानकारी है । पहले नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं, एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
  • बच्चे का मध्य नाम : मध्य नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं , एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है।
  • बच्चे का उपनाम : उप नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं , एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
  • क्या बच्चा दिव्यांग श्रेणी में है ? यह एक अनिवार्य जानकारी है । यदि लागू हो तबकृपया ‘हाँ’ चुने, अन्यथा ‘नहीं’ चुने। यह जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है । यदि आप यहाँ हाँ विकल्प चुनते हैं, एवं यदि विद्यालय द्वारा बच्चे को प्रोविशनल प्रवेश दिया जाता है, तब प्रवेश के समय विद्यालय में विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । इस तरह के प्रमाण के लिए निम्न लिखित स्वीकृत हैं :-
    विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित (जहां भी लागू हो) की गई हो ।
  • बच्चे की जन्मतिथि : यह एक अनिवार्य जानकारी है । कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके बच्चे के लिए जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें । यह जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है ।
  • क्या केवीएस कर्मचारियों के बच्चे / पोते हैं : यह एक अनिवार्य जानकारी है और इसे पंजीकरण के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है। कृपया उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर किसी बच्चे के माता/पिता / दादा /दादी / नाना/ नानी केविसं के कर्मचारी हैं या थे, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अन्यथा “लागू नहीं” विकल्प का चयन करें।
  • ईमेल पता : यह एक अनिवार्य जानकारी है और साइन-अप के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। कृपया एक वैध ईमेल पता डालें। यदि आवश्यक हुआ तो केविसं/विद्यालय द्वारा आगे संपर्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा ।
  • मोबाइल नंबर : यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है और साइन-अप के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। कृपया भारतीय सिम कार्ड वाला वैध मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। इस मोबाइल नंबर का उपयोग पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन पत्र को जमा करने के दौरान तथा यदि आप जमा आवेदन को रद्द करना चाहते हैं, तो ओटीपी भेजने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता होने पर इस नंबर का उपयोग केविसं / विद्यालय द्वारा आगे संपर्क करने के लिए भी किया जाएगा। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ही दें, न कि मित्र, रिश्तेदार, एजेंट्स, साइबर कैफे संचालक या अन्य किसी का ।
  • ऊपर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें: यह एक अनिवार्य फील्ड है। आगे बढ़ने के लिए आपको कैप्चा कोड दर्ज करना ही होगा। यदि आप दिखाया गया कैप्चा कोड समझने में असमर्थ हैं, तो एक नया कैप्चा कोड उत्पन्न करने के लिए कैप्चा कोड के बगल में दो अर्ध-गोलाकार तीर के साथ बने बटन को दबा सकते हैं।
  • ओटीपी दर्ज करें: यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल में एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी को सही ढंग से यहाँ दर्ज करें । अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को सही ढंग से दर्ज करने के बाद, वेरीफाई बटन पर क्लिक करें।

Check: Class 1 merit list

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में लॉग इन करें

प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन करने के लिए, निम्नलिखित जानकारी पंजीकरण के दौरान दी गई जानकारी के अनुरूप ही अपेक्षित है:

  1. लॉगिन कोड (सफल पंजीकरण के बाद प्राप्त )
  2. बच्चे की जन्म तिथि (पंजीकरण के दौरान दर्ज)
  3. मोबाइल नंबर (भारतीय सिम वाला) (पंजीकरण के दौरान दर्ज)

आवेदन पत्र भरना और दस्तावेज अपलोड करना

प्रवेश आवेदन पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक को एक अलग टैब के तहत व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न खंड / टैब शीर्षक निम्नलिखित हैं:

  1. मूलभूत जानकारी,
  2. अभिवावक की जानकारी,
  3. विद्यालय का चुनाव करना,
  4. दस्तावेज़ अलपोड करना ,
  5. घोषणा और फार्म जमा करना

महत्वपूर्ण जानकारी

इस चरण में प्रवेश के इच्छुक बच्चे की बुनियादी जानकारी भरी जानी आवश्यक है । इस फॉर्म के कुछ हिस्से पंजीकरण (साइन-अप) के दौरान दर्ज की गई जानकारी अनुसार भरे हुए हैं।

  1. बच्चे का प्रथम नाम : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
  2. बच्चे का मध्य नाम : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
  3. बच्चे का उपनाम : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
  4. बच्चे की जन्मतिथि : पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा । इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
  5. क्या केवीएस कर्मचारियों के बच्चे / पोते हैं : पंजीकरण के दौरान चुना गया विकल्प यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
  6. दिव्यांग श्रेणी : पंजीकरण के दौरान चुना गया विकल्प यहां प्रदर्शित होगा । प्रवेश आवेदन फार्म में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है ।
  7. दिव्यांगता का प्रकार (यदि दिव्यांग श्रेणी का चयन किया जाता है): यह फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्ड के रूप में तभी इनेबल होगी जब पंजीकरण के दौरान “दिव्यांग ” श्रेणी को चुना जाता है। अन्यथा, यह फ़ील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी।
    यदि दिव्यांग श्रेणी को चुना जाता है, तो दिव्यांगता के प्रकारों के साथ एक ड्रॉप डाउन सूची (शारीरिक रूप से दिव्यांग /दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित / ऑटिज़्म / अन्य ) प्रदर्शित की जाएगी। बच्चे की विकलांगता के अनुसार सूची से उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
  8. लिंग : यह अनिवार्य फ़ील्ड है। पुरुष / महिला / थर्ड जेंडर विकल्पों में से कृपया उपयुक्त विकल्प का चयन करें ।
  9. क्या इकलौती कन्या संतान श्रेणी (एस जी सी श्रेणी) के अंतर्गत आवेदन कर रहे है: यदि बच्चे का लिंग महिला के रूप में चुना जाता है, तभी यह फील्ड इनेबल होगी। अन्यथा, यह फ़ील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी।
    कृपया केविसं प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें कि प्रवेश पाने की इच्छुक बालिका “सिंगल गर्ल चाइल्ड” (एस जी सी) श्रेणीी में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता को पूर्ण करती है। यदि बालिका पात्र है और यदि आप चाहते हैं कि बालिका को एस जी सी श्रेणी में प्रवेश के लिए माना जाए, तो कृपया “हाँ” चुनें। अन्यथा, “नहीं” चुनें।
  10. क्या जुड़वा / ट्रिप्लेट … बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है: यदि आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी(एस जी सी) में आवेदन करने के लिए चुना है तब ही इस फ़ील्ड को अनिवार्य फ़ील्ड के रूप में इनेबल किया जायेगा, अन्यथा यह फ़ील्ड फ़ॉर्म में उपलब्ध नहीं होगी । यदि यह फ़ील्ड इनेबल्ड है, तो हां या नहीं का चयन करें।
  11. सिंगल गर्ल चाइल्ड (एस जी सी) श्रेणी में प्रवेश के लिए बालिका के आवेदन को अन्य जुड़वां / ट्रिप्लेट /… बहनों के आवेदन के साथ जोड़ना: यह निर्देश बिंदु केवल तभी उपयोगी है जब आप एस जी सी श्रेणी में एक बालिका के लिए आवेदन कर रहे हों और यदि बालिका की जुड़वा / ट्रिप्लेट / बहन (बहनों ) का भी उसी विद्यालय में एस जी सी श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं ।
    ऐसे मामलों में, एस जी सी श्रेणी में प्रवेश के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जुड़वां / ट्रिप्लेट / … बहन के आवेदन को आपस में लिंक करना होगा। बाकी अन्य प्रयोजनों के लिए , जुड़वा / ट्रिप्लेट / … बहनों के आवेदन को प्रवेश के लिए स्वतंत्र आवेदन के रूप में माना जाएगा, और अलग से ही प्रवेश के लिए प्रक्रिया की जाएगी ।
    1. यदि आप पहले जुड़वा / ट्रिप्लेट/.. बहन के लिए आवेदन भर रहे हैं और अभी तक लिंकिंग कोड नहीं है, तो “जनरेट लिंकिंग कोड” बटन पर क्लिक करें। यह एक लिंकिंग कोड उत्पन्न करेगा, और पॉप-अप संदेश बॉक्स में प्रदर्शित करेगा और इसे स्वतः ही एंटर लिंकिंग कोड लेबल वाले फ़ील्ड में भर देगा।
      कृपया जनरेट किए गए लिंकिंग कोड को ध्यानपूर्वक नोट करें और सहेजें। एस जी सी श्रेणी में प्रवेश के लिए आपको इस आवेदन को जुड़वां / ट्रिप्लेट बहन (बहनों) के आवेदन फॉर्म भरते समय लिंक करने (जोड़ने) के लिए इस लिंकिंग कोड की आवश्यकता होगी।
    2. यदि जुड़वा / ट्रिप्लेट / … बहनों में से किसी एक के आवेदन पत्र में पहले से ही एक लिंकिंग कोड उत्पन्न किया जा चुका है, तो अन्य जुड़वां / ट्रिप्लेट / … बहनों के आवेदन में पुनः लिंकिंग कोड उत्पन्न न करें। बल्कि, पहली जुड़वा / ट्रिप्लेट / बहन के लिए उत्पन्न किये लिंकिंग कोड को ही अन्य जुड़वां / ट्रिप्लेट / … बहनों के आवेदन में दर्ज करें।

  12. पारिवारिक आय वर्ग : यह फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्डहै। कृपया निम्न में से उचित विकल्प चुने
    1. कम आय वर्ग में नहीं है
    2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
    3. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

  13. जाति वर्ग: यह एक अनिवार्य फील्ड है। ड्रॉप-डाउन मेनू से उचित विकल्प चुने । यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर ) का चयन किया जाता है, तो बच्चे के आवेदन पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) श्रेणी के अंतर्गत स्वतः ही प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते बच्चे का निवास विद्यालय से केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश  के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर हो । आरटीई श्रेणी या एससी / एसटी वर्ग में प्रवेश आवेदन करने वाले बच्चे को ,यदि किसी विद्यालय में प्रोविशनल प्रवेश मिलता है तब प्रवेश के समय मूल( ओरिजनल ) जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर आरटीई श्रेणी या एससी / एसटी श्रेणी में प्रस्तावित प्रोविशनल प्रवेश रद्द हो सकता है ।
  14. रक्त समूह : बच्चे का रक्त समूह चुनें, यदि ज्ञात हो ।

Check: KV admission process

माता-पिता की जानकारी

  1. माता एवं पिता के विवरण : कम से कम एक अभिभावक का शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, देश, राज्य और निवास का शहर भरना अनिवार्य है। आवेदन पत्र तब तक जमा नहीं होगा जब तक कि यह जानकारी भर न दी जाए ।
    1. शीर्षक : उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    2. पूरा नाम : पूरा नाम दर्ज करें । यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    3. राष्ट्रीयता : उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    4. निवास का देश : उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    5. निवास का राज्य : उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    6. निवास का शहर : शहर का नाम दर्ज करें । यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    7. आवासीय पता : वर्तमान पता दर्ज करें । यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
    8. निवास का पिनकोड :निवास का पिनकोड दर्ज करें ।
    9. निवास का टेलीफोन नं: फोन नंबर दर्ज करें।
    10. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर :मोबाइल नंबर दर्ज करें ।
    11. व्यक्तिगत ई.मेल पता :ईमेल पता दर्ज करें ।
    12. व्यवसाय :व्यवसाय भरें ।
    13. संगठन : अपने कार्यालय का नाम भरें जहां आप कार्य कर रहे हैं ।

स्कूलों का चयन

  1. विद्यालय 1 का राज्य चुनें : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
  2. विद्यालय चुनें : चुनें हुए राज्य में विद्यालय का चयन करें | यह एक अनिवार्य फील्ड है ।
  3. विद्यालय श्रेणी : विद्यालय चुने जाने पर विद्यालय श्रेणी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगी । इनकी चार श्रेणियां हैं। ये चार श्रेणियां निम्न हैं :
    1. सिविल क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
    2. रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
    3. परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
    4. उच्च शिक्षण संस्थानों क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय

  4. संभाग :विद्यालय चुने जाने पर, विद्यालय का संभाग भी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा ।
  5. प्रायोजक संस्था : विद्यालय चुने जाने पर , विद्यालय की प्रायोजक संस्था (यदि उपलब्ध हो) स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी।
  6. स्थान का प्रकार: विद्यालय चुने जाने पर, विद्यालय का स्थान का प्रकार भी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा।
  7. विद्यालय स्थान का नक्शा: विद्यालय चुने जाने के बाद, लिंक पर क्लिक करके विद्यालय का स्थान, स्थैतिक मानचित्र पर देखा जा सकता है। ध्यान दें कि यह लिंक आपके ब्राउज़र में एक नए टैब में खुलेगा, जहाँ विद्यालय को दर्शाने वाला एक मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा।
  8. निवास से विद्यालय की दूरी (कि.मी.में): यह फील्ड केवल उन लोगों के लिए आवेदन में एक अनिवार्य फील्ड के रूप में दिखाई देगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आवेदन कर रहे हैं: दिव्यांग , एससी , एसटी , ओबीसी(नॉन -क्रीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) । अन्य सभी के लिए, यह फ़ील्ड आवेदन में उपलब्ध नहीं होगी ।
    1. प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) – 5 कि.मी. की परिधि।
    2. उपरोक्त a. में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि ।

    1. 5 किमी से कम या बराबर
    2. 5 किमी से अधिक

    1. 8 किमी से कम या बराबर
    2. 8 किमी से अधिक

  9. क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में सहायता चाहिए ?: यह सुविधा आपको विद्यालय में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम सेवा प्राथमिकता श्रेणी तय करने में मदद करने के लिए प्रदान की गयी है। यदि आप हाँ का चयन करते हैं, तो आप निम्नलिखित अस्वीकरण( डिस्क्लेमर ) को अवश्य पढ़ें और समझें।
  10. संस्था का चयन करें: कृपया उस संस्था का चयन करें, जिसमें बच्चे के माता/पिता/ (दादा/ दादी/ नाना / नानी- यदि लागू हो) कार्यरत हैं, और जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जाना है। संस्थाओं की सूची, आपके द्वारा आवेदन किये जाने वाले विद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है, और आवश्यक नहीं है कि यह सूची पूर्ण हो। यदि माता-पिता /( दादा/ दादी/ नाना / नानी – यदि लागू है) की संस्था ड्रॉपडाउन सूची में मौजूद नहीं है, तो इस विद्यालय के लिए सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करने में आपको पोर्टल से कोई और मदद नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में, आपको केविसं दिशानिर्देशों को पढ़कर एवं केविसं से उचित सलाह लेने के बाद, आवेदन में बिंदु xii पर जाना होगा और उपयुक्त सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनना होगा।
  11. नियुक्ति की स्थिति का चयन करें: यदि आपने एक संस्था का चयन किया है, जिसमें बच्चे के माता-पिता / दादा/दादी/नाना/ नानी (यदि लागू हो) कार्यरत हैं/ थे, तो कृपया उनकी नियुक्ति की स्थिति का चयन करें, जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी में प्रवेश के लिए विचार किया जाना है। यदि माता-पिता /( दादा/ दादी/नाना/ नानी – यदि लागू है) की इच्छित नियुक्ति की स्थिति ड्रॉपडाउन सूची में मौजूद नहीं है, तो इस विद्यालय के लिए सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करने में पोर्टल की ओर से आपको कोई और मदद नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में, आपको केवीएस दिशानिर्देशों को पढ़कर एवं केविसं से उचित सलाह लेने के बाद, आवेदन में बिंदु xii पर जाना होगा और उपयुक्त सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनना होगा ।
  12. सेवा श्रेणी : यदि ऊपर के बिंदुओं x और xi की जानकारी भरने पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी स्वतः से नहीं चुनी जाती है, या यदि आपको लगता है कि स्वतः रूप से चुनी गई सेवा प्राथमिकता श्रेणी गलत है, तो आप नीचे दिए गए केविसं प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सही सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन स्वयं करें। किसी भी विद्यालय में प्रवेश पर विचार करते समय चयनित सेवा श्रेणी के आधार पर प्रवेश देने में प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा ।
    1. सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :
      1. श्रेणी I : पूर्व सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे । इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण पर आते हैं ।
      2. श्रेणी II : भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      3. श्रेणी III : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      4. श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      5. श्रेणी V : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।

    2. उच्च शिक्षण संस्थानों (आईएचएल) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय:
      प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के लिए प्रवेश दिशानिर्देश देखें।
      1. श्रेणी 1 : विद्यालय को प्रायोजित करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं, के बच्चे , वार्डन परिषद् के नियमित कर्मचारियों ( सी ओ डब्लयू )के बच्चों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां
        1. सेवारत माता / पिता
        2. सेवारत दादा / दादी/नाना /नानी
        3. सेवारत परियोजना कर्मचारियों एवं नामांकन किये स्नातकोत्तर छात्र (पोस्ट डॉक्टरेट सहित)
        4. सेवारत वार्डन परिषद कर्मचारी
        5. सेवानिवृत्त माता-पिता जो स्थायी कर्मचारी थे
        6. सेवानिवृत्त दादा / दादी/नाना / नानी जो स्थायी कर्मचारी थे।

      2. श्रेणी II : पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं ।
      3. श्रेणी III : भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      4. श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।।
      5. श्रेणी V : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      6. श्रेणी VI : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो । टिप्पणी: श्रेणी II से V के लिए, बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिवावकों के पिछले 07 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी | इसमें शून्य स्थानान्तरण भी शामिल होगा। श्रेणी I और VI के लिए स्थानान्तरण मान्य नहीं होंगे । अधिक जानकारी के लिए कृपया केविसं दिशानिर्देश पढ़ें।
    3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(परियोजनाओं) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय:
      प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के लिए प्रवेश दिशानिर्देश देखें।
      1. श्रेणी I : विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियां
        1. सेवारत परियोजना कर्मचारी जो माता-पिता हैं
        2. सेवारत परियोजना कर्मचारी जो दादा /दादी/नाना / नानी हैं
        3. सेवानिवृत्त परियोजना कर्मचारी जो माता/ पिता हैं
        4. सेवानिवृत्त परियोजना कर्मचारी जो दादा/ दादी/नाना /नानी हैं

      2. श्रेणी II : पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे । इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं ।
      3. श्रेणी III : भारत सरकार के स्वायत निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      4. श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      5. श्रेणी V : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
      6. श्रेणी VI : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो ।
  13. अभिभावक/ दादा/ दादी / नाना/ नानी का चयन करें जिनकी सेवा श्रेणी और स्थानांतरणों पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा: जैसाकि उपरोक्त उदाहरण (उपरोक्त बिंदु ix देखें), में बताया गया है कि सेवा श्रेणी जिसके तहत आवेदन किया जा रहा है, विभिन्न विद्यालयों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं । कृपया प्रत्येक विद्यालय के लिए पिता / माता /( दादा/ दादी/ नाना/ नानी – यदि लागू हो) की सेवा श्रेणी सावधानीपूर्वक चुनें । ध्यान दें कि सेवा श्रेणी की प्राथमिकता पिता / माता / दादा-दादी/ नाना – नानी के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालयों के लिए उच्चतम प्राथमिकता वाली श्रेणी को ही चुनें क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकती है ।
  14. अभिभावक की सेवानिवृत्ति की तारीख कृपया माता/ पिता (जिनकी प्राथमिकता सेवा श्रेणी चुनी गयी है) की सेवानिवृत्ति की तारीख दर्ज करें। यह एक अनिवार्य फील्ड है।
  15. दादा/ दादी/ नाना/ नानी का विवरण: दादा/ दादी/ नाना/ नानी का विवरण केवल तभी पूछा जायेगा, जब प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चे के दादा/दादी/नाना/नानी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी को चुना गया हो, अथवा यदि बच्चा/ बच्ची केवीएस कर्मचारी का पोता/पोती है। कृपया दादा/दादी / नाना / नानी में से जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनी है उनका विवरण नीचे भरें।
    1. पूरा नाम: दादा/दादी/नाना/नानी का पूरा नाम दर्ज करें। यह एक अनिवार्य फील्ड है।
    2. राष्ट्रीयता: उपयुक्त विकल्प (भारतीय / अन्य) का चयन करें। यह अनिवार्य फ़ील्ड है।
    3. सेवारत / सेवानिवृत्त: उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह अनिवार्य फ़ील्ड है। यदि प्रवेश मिलता है तो विद्यालय में प्रवेश के दौरान सेवा दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा ।
    4. यदि सेवानिवृत्त हो, सेवानिवृत्ति की तारीख (dd / mm / yyyy): यदि सेवानिवृत्त दादा/दादी/ नाना/ नानी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग किया जा रहा है, तो कृपया उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख दर्ज करें। सेवानिवृत्त दादा-दादी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग करने पर यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है।
    5. व्यवसाय: व्यवसाय दर्ज करें ।
    6. संस्था : उस संस्था का नाम दर्ज करें जहां दादा/ दादी/नाना/नानी काम कर रहे हैं/ थे और जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग प्रवेश के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। यह अनिवार्य फ़ील्ड है।
    7. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर : दादा/दादी/नाना/नानी का मोबाइल नंबर दर्ज करें।
    8. व्यक्तिगत ईमेल पता : दादा/दादी/नाना/नानी का ईमेल पता दर्ज करें ।
    9. फोन नंबर: दादा/दादी/नाना/नानी का फोन नंबर दर्ज करें।
  16. क्या चयनित अभिववक का प्रवेश लेने की तिथि के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुए हैं : यदि यह जानकारी ऊपर चुनी गई सेवा प्राथमिकता श्रेणी के लिए लागू नहीं है, तो यह फ़ील्ड प्रदर्शित नहीं होगी। अन्यथा, कृपया “हाँ” अथवा ‘नहीं/लागू नहीं” चुने, जो भी उचित हो।
  17. कृपया तालिका में (01-04-2013 से पिछले 7 वर्षों के दौरान) स्थानांतरण विवरण भरें : प्रवेश के लिए मान्य स्थानांतरण के विवरण ही भरें। तालिका में नई पंक्ति जोड़ने के लिए ‘ऐड ट्रांसफर डिटेल्स’ पर क्लिक करें। किसी पंक्ति को हटाने के लिए, ‘डिलीट’ बटन पर क्लिक करें। कृपया “कार्यालय से रिलीज होने की तिथि” के अंतर्गत किसी स्थान से रिलीज़ की केवल आधिकारिक तिथि बताएं। यदि आप आवेदन भरते समय अपने वर्तमान स्थान (कार्यालय) में कार्यरत हैं, तो कृपया “कार्यालय से रिलीज होने की तिथि” के अंतर्गत वर्तमान तिथि को न जोड़ें।

दस्तावेज अपलोड करना

  • कक्षा 1 के लिए, जन्म पंजीकरण प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्धरणों को लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर इन प्रमाण-पत्रों का एक स्कैन / चित्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। प्रवेश कन्फ़र्म होने पर विद्यालय में जन्म तिथि का मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद इसे अभिवावक को लौटा दिया जाएगा ।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ( प्रोजेक्ट सेक्टर / आई एच एल ) के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (प्रोजेक्ट सेक्टर / आई एच एल ) के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बाबत प्रमाण की प्रवेश के समय विद्यालय द्वारा आवश्यकता होगी।
  • केवीएस कर्मचारी के पोते के लिए केवीएस कर्मचारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) के साथ बच्चे के माता-पिता में से किसी के संबंध के प्रमाण की प्रवेश के समय विद्यालय द्वारा आवश्यकता होगी ।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस / बीपीएल श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, एक प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (नॉन क्रिमिलेयर) / बीपीएल श्रेणी से संबंध रखता है, संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए। किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 03 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा ।
  • “दिव्यांग ” श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित (जहां भी लागू हो) की गई हो ।
    उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता मानी जाए । तथापि अभिवावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए ।
  • सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य जरूरी ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों।
  • वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए सेवानिवृति प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण
  • “सिंगल गर्ल चाइल्ड” श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, एक शपथ पत्र। इस हलफनामे का प्रोफार्मा “प्रोफॉर्मा डॉक्युमेंट सैंपल” लेबल वाले लिंक पर क्लिक करके पाया जा सकता है।
  • बच्चे की फोटो

  1. पंजीकरण और प्रवेश आवेदन के प्रस्तुतीकरण मात्र से ही किसी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
  2. अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। सभी पूर्ण और जमा किए गए आवेदनों पर विचार होने के बाद भी रिक्त सीट होने पर, विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने विवेक से बाद में फॉर्म को पूरा करने की अनुमति दे सकता है।
  3. गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
  4. जब किसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में पंजीकृत किया जाता है लेकिन चयन सूची की घोषणा से पूर्व ही उसके अभिवावक किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो बच्चे को ऐसी स्थिति में अपने अभिवावक के तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकृत माना जाना चाहिए चाहे वहाँ प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई हो। पंजीकृत फार्म की मूल प्रति तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित कर दी जाए और एक प्रति उस विद्यालय द्वारा रखी जाए जहां से बच्चा पहले पंजीकृत हुआ था।
  5. श्रेणी I, II, III और IV के प्रवेश के संबंध में, अभिवावक द्वारा उनकी सेवा प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत प्रमाणों की सत्यता को संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

घोषणा और आवेदन जमा करना

  • मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा और समझा है, और मैंने निर्देशों के अनुसार ही आवेदन पत्र भरा है।
  • मै प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है।
  • मै इस शर्त से सहमत हूँ कि उपरोक्त तथ्य यदि गलत पाए जाते है, तो मेरा बच्चा/बच्ची केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा/ होगी।
  • मैं मानता / मानती हूं कि यदि एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा किए गए हैं, तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे ।
  • मै, किसी भी केन्द्रीय विद्यालय द्वारा चयनित होने पर प्रवेश के दौरान “अपलोड डाक्यूमेंट्स” सेक्शन में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों के मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा /करूंगी।
  • मैने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन शर्तों से सहमत हूँ।

यहाँ देखें: कक्षा 1 के लिए आवेदन करने के लिए सीधा लिंक

मैंने दिशा निर्देश के सभी खंडों और उप-खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश मार्गदर्शिका मे उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करूंगा।- Apply online for class 1

Pro Forma Documents Samples

Certificate Type Download Sample Format
Self Declaration Distance Between School And Residence Click Here
Service Certificate Central Government Click Here
Format Service Certificate State Government Click Here
Affidavit for Single Girl Child Click Here
Died In Harness Certificate Click Here
Transfer Certificate Click Here

30 thoughts on “KV ऑनलाइन पंजीकरण की जानकारी : कक्षा 1 के लिए”

  1. my daughter will be 5 years 3 months on 31st march 2023 will my daughter’s admission will be on 1st may

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    • Dates are yet to release for the academic year 2023-24. Admissions would be based on priority category system and you need to apply in offline mode.

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  2. Sir i want to get admission of my son in 1st class so plz tell me from when admission will start

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  3. mam mujhe apne bete athrav saxena ka admission class Ist me karana hai kab se admission shuru honge

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    • Mam mere twins child hai unki admission first main karwani hai unki date birth 18 April 2017 hai ho jayeghi

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  4. Mam mujhe apne bete Ka class 1st m admission krwana h plz ap btao ki admission online form kab tak niklega

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