उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण (Online): Labour Registration Uttarakhand 2023
हमारे देश में अक्सर यह देखा गया है कि मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों का अक्सर शोषण किया जाता है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने अब इस शोषण को खत्म करने का फैसला किया है। उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023/ Uttarakhand Shramik Registration 2023 इस दिशा में एक ठोस कदम है। इस पंजीकरण के माध्यम से, सभी असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) जैसे निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों आदि के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। जो लोग सफलतापूर्वक पंजीकरण करेंगे उन्हें Uttarakhand Shramik Card 2023 मिलेगा.
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आर्थिक और अन्य लाभ प्राप्त होंगे। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। इस पोस्ट में हम उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 से जुड़ी पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं।
Uttarakhand Shramik Panjikaran 2023 Overview
योजना का नाम | उत्तराखंड श्रमिक योजना पंजीकरण |
योजना किसने शुरू की | उत्तराखंड सरकार |
योजना का उद्देश्य | उत्तराखंड में मजदूरों का डेटाबेस बनाकर उन्हें सीधे लाभ मुहैया कराएं। |
लाभार्थी | उत्तराखंड के मजदूर |
वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.uklmis.in/Index-hi.aspx |
Objectives of Uttarakhand Shramik Registration 2023
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 के विभिन्न उद्देश्य नीचे दिए गए हैं.
- उत्तराखंड में सभी असंगठित कामगारों के डेटाबेस तक आसान पहुंच बनाने के लिए। यहां, असंगठित श्रमिकों में निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफार्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि शामिल हैं।
- मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करना।
- मजदूरों और उनके परिवारों को विभिन्न आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
- •पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/ विभागों/ बोर्डों/ एजेंसियों/ केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई के माध्यम से उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।
- भविष्य में COVID-19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना।
- असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों और कामगारों का शोषण बंद करना। सुनिश्चित करें कि सभी श्रमिकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिले।
Uttarakhand Shramik Card Eligibility Criteria (Labour Card Eligibility)
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।
- आवेदक श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदन उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के पास यूएएन कार्ड (UAN Card) नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से पीएफ (PF) प्रदान किया जाता है।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को वर्ष में 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य करना चाहिए।
How to Register for Uttarakhand Shramik Panjikaran 2023?
आप उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 (Uttarakhand Shramik Registration 2023) के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रक्रियाओं को नीचे समझाया गया है।
Online Registration
ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- सबसे पहले आपको अपना श्रमिक पंजीकरण करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र और सीएससी संचालक पर जाना होगा।
- उसके बाद, आपको अपने सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
- फिर आपकी ओर से सीएससी सचिव श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा।
- आवेदन पत्र में, आपको अपना पूरा विवरण जैसे पंजीकरण विवरण, व्यक्तिगत विवरण, परिवार विवरण इत्यादि प्रदान करना आवश्यक है।
- अपने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई छवियों को अपलोड करना भी अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद संचाल आपको पुष्टिकरण पृष्ठ का एक प्रिंटआउट देगा। इस प्रिंटआउट को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
Offline Registration
ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट से, आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट लेना होगा।
- मुद्रित आवेदन पत्र में, आपको सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे।
- आवेदन पत्र के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें और अंतिम तिथि से पहले कार्यालय में जमा करें।
Who are the workers of Unorganized Sectors? (असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कौन हैं?)
एक परिभाषा के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में सभी अनिगमित निजी उद्यम शामिल होते हैं, जो स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर संचालित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या उत्पादन में लगे व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व में होते हैं और कुल दस से कम श्रमिकों के साथ होते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र का श्रमिक कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ श्रमिकों की सूची नीचे दी गई है।
- प्लंबर
- इलेक्ट्रिशियन
- सिंचाई पानी निकासी करने वाले श्रमिक
- पुल बनाने वाले
- सड़क बनाने वाले
- हवाई पट्टी बनाने वाले
- टेलीविजन, लिफोन मोबाइल टावर लगाने वाले
- बांध, नहर बनाने का कार्य करने वाले
- तेल एवं गैस इंस्टॉलेशन का कार्य करने वाले मजदूर
- टावर का कार्य करने वाले
- पाइप लाइन लगाने वाले
- जलशाय के अंतर्गत कार्य करने वाले
- जलकल में काम करने वाले श्रमिक
- परेषण एवं वितरण का कार्य करने वाले श्रमिक
- विद्युत उत्पादन में कार्य करने वाले श्रमिक
- बाढ़ नियंत्रण का कार्य करने वाले
- सुरंग का कार्य करने वाले
Documents Required for Uttarakhand Labour (Shramik) Registration
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- शुल्क रसीद
- बैंक खाता विवरण
- लेबर सर्टिफिकेट
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बैंक खाता विवरण
Some Labour Welfare Schemes in Uttarakhand (उत्तराखंड में कुछ श्रम कल्याण योजनाएं )
उत्तराखंड राज्य में श्रम की कुछ कल्याणकारी योजनाएं इस प्रकार हैं।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को 1,000 प्रति माह तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को 1,000 प्रति माह पेंशन.
- पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर 500 प्रति माह पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को.
- सरकार द्वारा कामगारों को मकान की खरीद ⁄ निर्माण हेतु 50,000 तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा।
- मजदूरों का लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूपसे निःशक्तता पर 1,000 प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा 40,000 तक की अनुग्रह राशि।
- कार्य के दौरान नियोजन दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को 2,00,000 की आर्थिक सहायता।
- अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मजदूरों के आश्रितों को 10,000 की सहायता।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।
- कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु इस प्रकार से आर्थिक सहायता।
- कक्षा–1 से कक्षा–5 तक – 200 प्रतिमाह।
- कक्षा–6 से कक्षा–8 तक – 300 प्रतिमाह।
- कक्षा–9 से कक्षा–10 तक – 400 प्रतिमाह।
- कक्षा–11 से कक्षा–12 तथा I.T.I. – 500 प्रतिमाह।
- स्नातक ⁄ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि – 800 प्रतिमाह।
- पालीटैक्निक हेतु – 1,000 प्रतिमाह।
- उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) – 2,500 प्रतिमाह।
FAQs
No, There are no income criteria for registering. नहीं, पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं।
No, this scheme is exclusively for the permanent resident of the Uttarakhand. नहीं, यह योजना विशेष रूप से उत्तराखंड के स्थायी निवासी के लिए है।
Yes, having a bank account is one of the mandatory requirements. हां, बैंक खाता होना अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है।
The official contact details are as follows.
Address – Deputy Labour Commissioner, Uttarakhand (Headquarter), Labour Commissioner Office, Shram Bhavan, Haldwani, Nainital.
Phone – 05946-297936
Email – [email protected]
Website – https://labour.uk.gov.in